
करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले मामले में 35 लोगों पर मुकदमा दर्ज
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): 8 करोड रुपए के बैंक घोटाले के मामले में जनपद हापुड़ के थाना देहात पुलिस ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हापुड़ के क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार मिश्रा का कहना है कि थाना देहात पुलिस की ओर से रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले से जुड़े दस्तावेजों को मुहैया कराया जा रहा है। देहात पुलिस ने महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े 35 लोगों पर जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
गौतमबुद्धनगर के थाना फेस- 2 स्थित सेक्टर-80, ककराला खव्वासपुर निवासी जाकिर खान ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसने अपनी कृषि भूमि के मुआवजे के रूप में मिली करीब 8 करोड़ रुपए की राशि महामेधा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा सी-39, सेक्टर 49 नोएडा में अपने खाते में जमा कराई थी।
इस रकम पर बैंक प्रबंधन और उससे जुड़े लोगों ने रकम के दुरुपयोग और इसे हड़पने की योजना बनाई। जमाकर्ताओं की रकम को हड़पने के लिए सोची समझी साजिश के तहत जालसाजी की गई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने जमाकर्ताओं की रकम से जनपद हापुड़ के गांव ततारपुर में खसरा संख्या 76, 57, 176/436, 58, 54, 61, 72, 86, 77 व 85 की कुल 19.5985 हेक्टेयर भूमि खरीदी। इसके बाद बैंक को साजिश के तहत कथित रूप से दिवालिया घोषित कर दिया गया।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी 21 अगस्त 2017 को बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मिलीभगत कर संपत्ति को अपने परिचय के नाम रजिस्टर समझौते के तहत स्थानांतरित कर दिया। सहकारी विभाग द्वारा 31 दिसंबर 2020 और 27 जनवरी 2021 को संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए थे लेकिन आरोपियों ने इन आदेशों के खिलाफ सहकारी न्यायाधिकरण लखनऊ में अपील दाखिल की जिसे 30 मई 2022 को खारिज कर दिया गया। 1 दिसंबर 2025 को कुर्कशुदा भूमि को विभिन्न कंपनियों के माध्यम से बिल्डर फॉर्म को बेच दिया गया। साथ ही रजिस्ट्री में गवाह बनाकर पूरे प्रकरण को वैध दिखाने का प्रयास किया गया। कुल मिलाकर पूरे मामले में जमाकर्ताओं की रकम हड़पने के लिए साजिश रची गई। इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का रुख किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है।
इन पर हुआ मुकदमा दर्ज:
इस मामले में महामेधा अर्बन कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई बस्ती गाजियाबाद की शाखा प्रबंधक समेत तत्कालीन सभापति गाजियाबाद निवासी ए-42 अशोक नगर निवासी राज सिंह भाटी, सेक्टर-टू चिरंजीव विहार के ई. एस. ल्यूक, अशोक नगर निवासी पप्पू भाटी, गौर ग्रीन सिटी एटीएस एडवांटेज निवासी अशोक कुमार चौहान, इंदिरापुरम निवासी अशोक कुमार चावला, ओम एन्क्लेव लाल कुआं निवासी पंकज गुप्ता, शास्त्री नगर निवासी ताराचंद शर्मा, मुरादनगर निवासी अभिषेक कुमार पांडेय, महरौली निवासी ब्रजवीर सिंह, वैशाली निवासी चंद्र प्रकाश सिंह, अशोक नगर निवासी उमेश भाटी, सुनीता भाटी, राजनगर एक्सटेंशन निवासी अरविंद कुमार सिंह, अशोक नगर निवासी सौरभ जौहरी, नंदग्राम रोड निवासी विकास सिंघल, विवेकानंद नगर निवासी सोनवीर सिंह, संजय नगर निवासी विनय गोयल, प्रताप विहार निवासी सुशांत शर्मा, चिरंजीव विहार निवासी कपिल मल्होत्रा, कविनगर निवासी अजयवीर सिंह, गार्डन एन्क्लेव निवासी सुरेश चंद शर्मा, राजनगर निवासी श्रेय त्यागी, नोएडा के सेक्टर 47 निवासी सुनीता भाटी, भंगेल निवासी शिव कुमार शर्मा निवासी, सेक्टर 142 निवासी लहरु शर्मा, महाराष्ट्र के चरई वेस्ट ठाणे निवासी न्यू वैभव सोसाइटी सोनल अपार्टमेंट निवासी सुरेश बाबू मालगे, सुशीला मालगे, सुमित मालगे, अज्ञात निवासी नैना अवाना, अतुल पाल सिंह, अरविंद कुमार व मनोज कुमार, साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी निवासी महेंद्र सिंह खारी और हापुड़ के थाना धौलाना के गांव सपनावत निवासी राकेश कुमार गुप्ता के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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