धार्मिक स्थल को पहुंचाया नुकसान, बिहार के अभियुक्त को मिली सजा
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त नजीर खान द्वारा धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 238/2024 धारा 298 बीएनएस थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (05 माह 16 दिवस) व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी नजीर खान पुत्र मौ0 फरमूद निवासी जनकपुर रोड थाना पुपरी सीतामढ़ी(बिहार) है।
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