
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना हेतु आवेदन करें
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 12/2024/167/64-2-2024 दिनांक 15 मार्च, 2024 के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय सीमा में वृद्धि करते हुए शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 1,00,000/- (रू० एक लाख मात्र) प्रतिवर्ष निर्धारित की गयी है। आवेदक लाभ हेतु ऑन-लाइन वेवसाईट https://shadianudan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा ऑन-लाइन आवेदन शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन पश्चात तक एवं चल वित्तीय वर्ष में ही करना अनिवार्य होगा। वित्तीय सहायता की देय धनराशि प्रति शादी रूपये 20,000 होगी तथा एक परिवार में अधिकतम 02 शादी हेतु वित्तीय सहायता अनुमन्य होगी।
आवेदन हेतु पात्रता की शर्ते निम्नलिखित है:-
(1) पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
(2) विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन प्राप्त करने वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र
की आवश्यकता नहीं होगी।
(3) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए परिवार की वार्षिक आय रूपये 1,00,000/- (रूपये एक लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा ऑन-लाइन निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
(4) आवेदक का जाति प्रमाण पत्र। (तहसील द्वारा निर्गत ऑन-लाइन जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।) (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोडकर)
(5) एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान अनुमन्य होगा।
(6) आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सी०बी०एस० बैंक खाता होना चाहिए।
(7) आवेदक तथा पुत्री का आधार कार्ड होना अनिवार्य है तथा उक्त दोनों आधार कार्ड मोबाईल से लिंक होने अनिवार्य है।
(8) पुत्री तथा वर का आयु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
(9) शादी का कार्ड होना अनिवार्य है।
(सुनीता)
प्र०जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
हापुड़।
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