
पशु मांस परिवहन मामला: साल 2024 के मुकदमे में एडीएम न्यायिक का बड़ा फैसला, इस्तेमाल की गई कार जब्त
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): प्रतिबंधित पशु के मांस का अवैध परिवहन करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए वारदात में इस्तेमाल की गई कार को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश दिया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) मोनिका सिंह ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत यह फैसला सुनाया है।
यह पूरा मामला सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नयाबांस का है। साल 2024 में गांव निवासी भीम की तहरीर पर गोवध निवारण अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि कार में पशु को काटकर उसका मांस ले जाया जा रहा था। हालांकि, ग्रामीणों के विरोध और पकड़ने के डर से आरोपी मौके पर ही कार छोड़कर फरार हो गए थे।
पुलिस विवेचना के दौरान हापुड़ नगर के कोटला मेवातियान निवासी नसीम पुत्र मोबीन का नाम प्रकाश में आया। वहीं, जांच में सामने आया कि कार का पंजीकृत मालिक दिल्ली के नरेला निवासी हितेश छाबड़ा है, जबकि यह कार बाद में नईम द्वारा खरीदे जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस अधीक्षक ने गोवध निवारण (संशोधित) अध्यादेश-2020 की धारा के तहत वाहन को जब्त करने की संस्तुति की थी। न्यायालय की ओर से वाहन मालिक को पक्ष रखने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए और तामील कराए गए, लेकिन इसके बावजूद कोई भी पक्ष पेश नहीं हुआ और न ही कोई साक्ष्य या आपत्ति प्रस्तुत की गई।
अदालत ने वाहन की अनुमानित कीमत 78,400 रुपये निर्धारित की है। यदि वाहन मालिक सरकार के पक्ष में यह निर्धारित धनराशि जमा करता है, तो कार उसे सुपुर्द की जा सकती है। तय समय या नियमों का पालन न होने की स्थिति में वाहन की नीलामी करा दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया तहसीलदार गढ़मुक्तेश्वर के माध्यम से पूरी की जाएगी।
दिल्ली की डॉ शूची तनेजा दुआ अब हापुड़ शहर में: 70177 32103 || फ्री गंज रोड, हापुड़



























