एसिड अटैक विक्टिम ने एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की, हमले के बाद देख नहीं सकता पीड़ित

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एसिड अटैक विक्टिम ने एक करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की, हमले के बाद देख नहीं सकता पीड़ित

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ के एक एसिड अटैक पीड़ित ने सरकार से एक करोड़ रुपये मुआवजे के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने पीड़ित के पिता की तरफ से दायर याचिका निस्तारित करते हुए उसे हापुड़ के जिला दिव्यांग जन सशक्तीकरण अधिकारी के समक्ष एक महीने में मांगपत्र पेश करने तथा अधिकारी को याची को सुन कर तीन महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट के परिवर्तन केंद्र केस में दिए फैसले व नियमानुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने हापुड़ निवासी असलम की याचिका निस्तारित करते हुए दिया है।

आदेश की प्रति याची को पंजीकृत डाक से भेजी जाए। याची को सरकार ने बतौर मुआवजा पांच लाख रुपये दिया है, लेकिन उसने इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने, सरकारी नौकरी व मासिक पेंशन, शारीरिक व मानसिक इलाज मुफ्त कराने तथा आय का नियमित स्रोत बनाने जैसी मांगें की हैं। विधिक सेवा समिति की तरफ से अधिवक्ता आशुतोष गुप्ता ने कहा कि समिति के बजाय याची को सक्षम अधिकारी से मांग करनी चाहिए, वह नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है। याची के बेटे की उम्र इस समय 35 वर्ष है, जब वह 27 वर्ष का था तो तीन अज्ञात लोगों ने उस पर एसिड अटैक किया। इससे वह अब देख नहीं सकता। वह शारीरिक और मानसिक आघात झेल रहा है।

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