हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में दोषी को सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा पंद्रह सौ रुपए का अर्थदंड की सजा दी है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ रुहेला ने बताया कि नगर कोतवाली में दर्ज मुकद्दमें में पुलिस ने कहा कि प्रीत विहार स्थित एक मकान में बदमाशों के छिपे होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उक्त मकान को घेर लिया और बदमाशों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा लेकिन बदमाशों ने एक राय होकर पुलिस कर्मियों को जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ आवश्यक बल का प्रयोग किया और रहीश पुत्र सकीन निवासी जोटों की मढ़ैया पिलखुवा समेत आठ बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
आरोपी रहीश के मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश कमलेश कुमार ने गुरुवार को निर्णय सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी रहीश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष 11 माह सात दिन की सजा साथ ही दोषी पर पंद्रह सौ रुपए का अर्थदंड की सजा दी है।
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