हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट हापुड़ ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया और एक साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो हरेंद्र त्यागी ने बताया कि हापुड़ कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी कि 21 दिसंबर 2016 को उनकी 14 वर्षीय भतीजी स्कूल से घर आ रही थी। तभी रास्ते में कोठी गेट के मोहल्ला नूर बफानगंज निवासी शाबेज ने रास्ते में दसवीं की छात्रा रोक लिया और अश्लील हरकत करने लगा। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया और मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां गुरुवार को अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए एक वर्ष कारावास तथा ढाई हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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