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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने एनडीपीएस एक्ट से जुड़े एक मामले में आरोपी को दोषी करार दिया और उसे नौ माह का कारावास तथा एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
इसी वर्ष हापुड़ कोतवाली में राहुल उर्फ राजू पुत्र गंगाराम निवासी चंडी मोहल्ला ग्राम असौड़ा हापुड़ देहात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा जहां अदालत ने गुरुवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उसे नौ माह के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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