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अलीगढ़ के युवक की अंटी में मिला चाकू,मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त हुकम सिंह द्वारा अवैध रूप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 36/2003 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (11 दिवस) व 25,00/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी हुकम सिंह पुत्र ननुआ निवासी बहरापगंज थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ है।
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