हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): यदि आपने मास्क नहीं लगाया है और शारीरिक दूरी मानक का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप दंड के भागी हो सकते हैं। यदि आप व्यवसायी अथवा उधमी है तो आपकी दुकान व उघोग का जिला प्रशासन व पुलिस बंद करा सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप व शारीरिक दूरी मानक के पालन में शासन की लापरवाही को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि शारीरिक दूरी मानक के पालन में लापरवाही की शिकायत मिली तो कोर्ट स्वयं कार्रवाई करने को विवश होगा। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के मास्क लगाने व शारीरिक दूरी रखने के नियमों का कड़ाई से पालन कराए।
कोर्ट ने प्रदेश के जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि दो गज की दूरी व मास्क लगाने के नियम का पालन न करने वाली दुकानें बंद कर मालिक के खिलाफ कार्रवाई करें। पुलिस ढिलाई बरते तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऐसे ही अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक की ओपीडी में भी मानक का पालन न हो रहा हो तो कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा कि लोगोंं ने अनलाक को गलत तरीके से समझा। वह स्वतंत्र घूम रहे हैं और एक-दूसरें से मिल रहे हैं। लेकिन, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कोरोना पर सरकारी डाटा से स्थिति नियंत्रण में लगती है। लेकिन, संक्रमण बढ़ रहा है।
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