हापुड़, सीमन (ehapurnews): उत्तर प्रदेश सरकार के अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करन ेके आदेश की हापुड़ के कई धंधेबाजों पर गाज गिरना तय है। ऐसे अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है और वे जेल में हैं। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (एक) में यह प्रावधान है कि अपराध से अर्जित सम्पत्ति को जब्त किया जा सकता है।
गौतमबुद्ध नगर जनपद के थाना बिसरख पुलिस द्वारा हापुड़ के खारी कुंआ के सर्राफ पुनीत वर्मा व उसके साथी मजीदपुरा के साजिद को जेल भेजा है। आरोपी साजिद पर चोरी करने तथा पुनीत वर्मा पर चोरी के जेवर खरीदने का आरोप है।
पहले भी जा चुके है जेल- पुनीत व साजिद उक्त आरोप में 16 अक्तूबर 2018 को भी जेल जा चुके हैं। उस वक्त विसरख पुलिस ने आरोपियों से दस लाख रुपए के जेवर तथा 40 हजार रुपए नकद बरामद किए थे। उस समय साजिद ने कारपेंटर बनकर तीन घरों के जेवर चोरी किए थे और पुनीत को बेचे थे।
गैंगस्टर भी लग चुका है- गत वर्ष लोकसभा चुनाव से पहले पांच अप्रैल-2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर जिलाधिकारी बीएन सिंह ने पुनीत व साजिद पर गैंगस्टर की स्वीकृति दी थी।
सम्पत्ति होगी जब्त- ऐसे धंधेबाज जिन्होंने आपराधिक तरीके से अपना कर अथाह सम्पत्ति एकत्र की है और उस पर गैंगस्टर एक्ट तामिल है। एक्ट के मुताबिक आरोपी की सम्पत्ति जब्त की जाा सकती है। सूत्र बतातें है कि गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरु कर दिए है।
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