हापुड़, सीमन (ehapurnews.com) : हापुड़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय नेहा चौधरी ने अवैध हथियार रखने के मामले में एक आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. जुर्माना न भरने पर कारावास में तीन महीने की वृद्धि की जाएगी.
बता दें कि मामला साल 2006 का है जब पुलिस ने गांव बड़ौदा सिहानी के पास से एक युवक को पकड़ा जिसके पास से अवैध बंदूक और कारतूस बरामद हुए. पकड़े गए आरोपी आबिद ने बताया कि उसने अवैध बंदूक से 6 मई 2006 को एक व्यक्ति पर जान से मारने की नियत से फायर किया था. हालांकि इसमें युवक बच गया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का प्रयास, अवैध हथियार रखने, हथियार का गलत प्रयोग करने का मुकदमा दर्ज किया.
न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. वहीं मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने अवैध हथियार रखने के मामले में आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.





























