
हापुड़, सूवि (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ में निवासरत समस्त दिव्यांग छात्राऐं जो 16 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है को किसी भी स्कूल / कालेज / संस्थान में अध्यनरत् एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा ई-ट्राईसाकिल योजना संचालित की गयी है। ऐसी दिव्यांग छात्राएँ जो दैनिक कक्षाओं, लाइब्रेरी, लैब, हास्टल आदि में सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाती हैं उनको ई-ट्राईसाकिल प्रदान कर उनका शैक्षिक पुनर्वासन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत अधिकतम धनराशि रू० 65000/- प्रति ई-ट्राईसाकिल अनुमन्य किया गया है।
पात्रता-ऐसी दिव्यांग छात्राऐं जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो तथा शारीरिक रूप से उनकी दृष्टि और मानसिक स्थिति अच्छी हो एवं कमर का ऊपरी भाग स्वस्थ्य हो जो ई-ट्राईसाकिल चलाने में सक्षम हो तथा जिसकी दिव्यांगता (दिव्यांग प्रमाण पत्र, यू०डी०आई०डी०कार्ड) कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित हो/ इस योजनान्तर्गत ऐसी दिव्यांग छात्राऐं या उनका परिवार आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को प्रथम वरीयता प्रदान की जायेगी। यह लाभ उन्हीं दिवयांग छात्राओं को प्रदान होगा जिनको विगत 05 वर्ष की अवधि में किसी भी स्त्रोतों से ई-ट्राईसाकिल प्राप्त न की गयी हो।
ई-ट्राईसाकिल प्राप्त किये जाने हेतु अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित शिक्षण / प्रशिक्षण संस्थान से उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी। इच्छुक दिव्यांग छात्राएँ लाभ प्राप्त किये जाने अथवा अधिक जानकारी हेतु कमरा नं0 16 कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन हापुड़ में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकती हैं।
(ऋचा गुप्ता)
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी,
























