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हापुड, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने पत्नि की जान लेने पर उतारू एक पति को 20 साल की सजा व अर्थदण्ड किया है।
कन्विक्शनअभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला करने वाले आरोपी पति को 10 वर्ष का साधारण कारावास व 9,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला अम्बेडकर नगर का हंसराज उर्फ बिल्लू है।























