
पराली जलाने पर लगेगा अर्थदण्ड
हापुड, सूवि(ehapurnews.com):हापुड जनपद के कृषको को कृषि विभाग ने अवगत कराया है कि प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार गेहूं की पराली एवं फसल अवशेष जलाये जाने पर अर्थ दण्ड का प्रावधान है, जिसमें 02 एकड से कम क्षेत्र के लिए रू0 2500/-, 02 से 05 एकड क्षेत्र के लिए रू0 5000/- एवं 05 एकड क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए रू0 15000/- तक जुर्माने के निर्देश है। जिसकी निगरानी सैटेलाईट के माध्यम से भारत सरकार द्वारा की जा रही है तथा जनपद स्तरीय, तहसील स्तरीय व ब्लॉक स्तरीय सचल दस्ते निगरानी में लगे हुए है।
जनपद के समस्त कृषक बन्धुओं से अनुरोध है कि अपने खेतों के गेहूँ की पराली एवं फसल अवशेष को कृषि यन्त्रों (मल्चर, एम०बी०प्लाऊ आदि) के द्वारा खेत में काट कर मिलादें जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी तथा भूमि में उपस्थित मित्र कीट नष्ट नही होगे एवं फसल के उत्पादन में वृद्धि होगी। जनपद के समस्त किसान भाईयों से अपील है कि किसी भी परिस्थिति में गेहूँ पराली एवं फसल अवशेष न जलायें।
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