
सोते रहे अफसर, ऊर्जा निगम के कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा
हापुड़, सीमन/ संजय कश्यप (ehapurnews.com): हापुड़ के अतरपुरा चौराहा पर स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर पर कुर्की का नोटिस चस्पा होने से अधिकारियों के होश उड़ गए। किसान की मौत के मामले में अधिकारियों ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। इसके पश्चात कार्यालय पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया। यह मामला किसान की मौत के मामले में मुआवजे से जुड़ा है।
आपको बता दें कि 11 साल पहले बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव सिंगरौली में हाई टेंशन लाइन के तारों की चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई थी। 3 मार्च 2015 की शाम करीब 4:00 सिमरौली निवासी किसान लोकेंद्र शर्मा अपने खेतों पर काम करने गए थे। वहां ऊर्जा निगम की जर्जर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से लोकेन्द्र की मौत हो गई थी। लोकेंद्र की पत्नी बबीता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की लेकिन सुनवाई नहीं होने पर वर्ष 2017 में बबीता ने न्यायालय का रुख किया। 18 जुलाई 2022 को कोर्ट ने बबीता के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऊर्जा निगम को 8.52 लाख रुपए मुआवजा व छह फ़ीसदी प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज राशि देने का आदेश दिया लेकिन इस आदेश का निगम ने पालन नहीं किया। न्यायालय की अवहेलना करने पर 26 नवंबर 2022 को निष्पादन याचिका दायर की गई। अब न्यायालय सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कुर्की के आदेश जारी कर दिए। मंगलवार को कोर्ट की ओर से पहुंचे कर्मचारियों ने ऊर्जा निगम कार्यालय जाकर आदेश की प्रति चस्पा की। उसके बाद अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने सक्षम कमेटी से वार्ताकर मुआवजा दिलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र का कहना है कि मामला पहली बार संज्ञान में आया है। कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। सक्षम कमेटी से इस विषय में चर्चा की गई है। जल्द मुआवजे की राशि दी जाएगी।
इस प्रकरण से एक बात लाजमी है कि विभाग के अधिकारी सो रहे थे। कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई के पक्ष में अफरा-तफरी मची है।
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