
युवा उद्यमी हेतु लोन शिविर
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजनान्तर्गत जनपद हापुड़ – में दिनांक 18.03.2026 एवं 25.03.2026 को एक वृहद ऋण शिविर क्लैकट्रेट सभागार में आयोजित किया जा रहा है, ऋण शिविर में जनपद के समस्त शाखा प्रबन्धक एवं जिला उद्योग केन्द्र के अधिकारी उपस्थित रहेगें। जिसमें 1 लाख से 5.00 लाख तक का ऋण बिना ब्याज एवं बिना गारन्टी के बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। यह योजना मा० मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। ऐसे इच्छुक व्यक्ति जो अपना स्वंय का व्यवसाय करना चाहते हैं वे अपना आवेदन जनसेवा केन्द्र के माध्यम से कराते हुए, कार्यालय एवं बैंक में सम्पर्क कर दिनांक 18.03.2026 से 25.03.2026 के मध्य ऋण स्वीकृत एवं वितरण करा सकते हैं। ऐसे पात्र आवेदक जिन्होंने अपना आवेदन पूर्व से करा रखा है, ऐसे सभी आवेदक दिनांक 18.03.26 को क्लैकट्रेट सभागार में उपस्थित होकर ऋण स्वीकृत एवं वितरण करा सकते है। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।
योजना की शर्ते :-
1-आवेदक जनपद का निवासी होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए।
2-आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा 8 पास होनी चाहिए। 10 वी पास एव 12 वी पास को वरीयता दी जायेगी।
3- आवेदक सरकार द्वारा संचाालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना एक जनपद एक उत्पाद -प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेन्ट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्याालय / शैक्षिणक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स / डिप्लेमा/ डिग्री प्राप्त / अन्य तकनीकी शिक्षा को वरियता दी जायेगी।
4- पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उत्पादन का लाभ प्राप्त न किया हो।
योजनान्तर्गत वित्त पोषणः-
1-उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की अधिकतम रु० 5.00 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर परियोजना लागत का शत-प्रतिशत ब्याज उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षों के लिए दिया जायेगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत र्टमलोन के रुप में देना अनिवार्य होगा। परियोजना में भूमि-भवन का कय सम्मिलित नही होगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियो का परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अन्य पिछडा वर्ग के लिए 12.5 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यागंजन के लाभार्थियों के लिए परियोजना लगात का 10 प्रतिशत स्वयं के अशदान के रुप में जमा करना होगा।
2- लाभार्थियों को परियोजना लागत अथवा अधिकतम रु0 5.00 लाख जो कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी के रुप में दिया जायेगा। यह अनुदान बैंक इण्डेड़ होगा।
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