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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पराली जलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। कृषि अधिकारी ने बताया कि गन्ना, पराली एवं फसल अवशेष चलाई जाने पर प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में एक्सीजुर्माने का प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली धारा 26 के अंतर्गत दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए ₹2,500, दो एकड़ से 5 एकड़ क्षेत्र के लिए ₹5,000 और 5 एकड़ क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए ₹15,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में किसानों से अपील की गई है कि वह पराली ना जलाएं।
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