
गौशाला कर्मचारी को छेडछाड करने पर तीन साल का कारावास
हापुड सीमन (ehapurnews.com):न्यायालय ने हापुड गौशाला के कर्मचारी को एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में तीन साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाए जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी, सशक्त पैरवी करते हुए नाबालिग से छेड़छाड़ करने मामले में एक आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।अभियुक्त हापुड की गौशाला का कर्मचारी त्रिभुवन पुत्र वेद राम निवासी गौशाला पक्का बाग हापुड है।
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