
जनपद हापुड़ में ड्रोन उड़ाने पर निषेधाज्ञा लागू, जिला रेड जोन घोषित, लेनी होगी अनुमति
हापुड़, सीमन/ अमित कुमार (ehapurnews.com):जनपद हापुड़ में ड्रोन को लेकर उड़ रही अफवाहों पर शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। हापुड़ के जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जनपद हापुड़ के विभिन्न इलाकों में ड्रोन को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है और भय का माहौल बनाया जा रहा है। खासतौर पर गढ़ क्षेत्र में अफवाह काफी तेजी से फैल रही है। ऐसे में जनपद हापुड़ में 163 धारा के तहत ड्रोन उड़ाने पर निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमति लेने के पश्चात ही ड्रोन को उड़ाया जा सकेगा। ड्रोन नियमावली के तहत जनपद हापुड़ को रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो भी ड्रोन उड़ाने वाले हैं वह संबंधित थाने में अपना पंजीकरण कराएं और ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति लें। शादी, धार्मिक कार्यक्रम या अन्य किसी भी कवरेज के लिए यदि ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो पहले पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर ड्रोन से जुड़ी अफवाह फैलाता है या निर्दोष लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
इस दौरान हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंज्य सिंह ने बताया कि ग्रामीणों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। पुलिस ने जांच के दौरान बच्चों के खिलौने, हेलीकॉप्टर, कबूतर में लगी एलईडी, पतंग में लगी लाइट बरामद की है जिन्हें लोग ड्रोन समझ रहे थे। ग्रामीण परेशान ना हो। इस संबंध में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की जा रही है। ग्रामीणों को द्वारा यदि कोई संदिग्ध गतिविधि दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
बताते चलें कि जनपद हापुड़ के विभिन्न इलाकों में संदिग्ध लोगों को ड्रोन चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पीटा था। ऐसे में निर्दोष के साथ हो रहे गलत व्यवहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि गलत खबर फैलाई जाएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन व सोशल मीडिया पेज एडमिन पर भी कार्रवाई होगी।
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