
रिश्वत मांगने के मामले में संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार शर्मा निलंबित
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): रिश्वत मांगने के मामले में एसडीएम सदर हापुड़ ईला प्रकाश ने संग्रह अमीन धर्मेंद्र कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया है। मामले की एक ऑडियो वायरल हुई थी। चेक में संशोधन कराने के नाम पर पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगने का ऑडियो जैसे ही वायरल हुआ तो शनिवार को एसडीएम ईला प्रकाश ने संग्राम अमीन को निलंबित कर दिया है।
जनपद बुलंदशहर के गांव सैदपुर निवासी उपेंद्र सिंह ने 16 जुलाई को जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडेय को शिकायती पत्र सोपा था। बताया कि न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर द्वारा एनआईए एक्ट 138 के एक मुकदमे में चार लाख रुपए जमा करने का आदेश किया था। यह आदेश सतीश नाम के व्यक्ति के विरुद्ध जारी हुआ। मामले में डीएम द्वारा 30 मार्च 2025 को रिकवरी वारंटी जारी किया गया।
आरोप है कि राजस्व विभाग के अमीन ने चार लाख रुपए की वसूली का चेक प्रधान न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीगढ़ के गलत नाम से जारी करवा लिया जबकि यह चेक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बुलंदशहर के नाम से जाना था। नाम गलत होने के कारण अमीन ने तहसीलदार को चेक वापस भेज दिया। इसमें न्यायालय का नाम संशोधन करना था लेकिन चेक वापस करने के बाद 27 मई से अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।
पीड़ित का आरोप है कि चेक में संशोधन के नाम पर पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। अमीन धर्मेंद्र के बाबू संजीव ने 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पीड़ित जब जिला अधिकारी के पास पहुंचा तो नायब तहसीलदार बाबूगढ़ ने मामले की जांच की। इसके पश्चात अमीन को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। अमीन ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया लेकिन प्रकरण में पांच हजार रुपए की रिश्वत लेने की शिकायत और किस आधार पर त्रुटिवश गलत नाम के चेक जारी करने का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया गया। इसके बाद दोषी मानते हुए अमीन को निलंबित कर दिया है।
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