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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हापुड़ न्यायाधीश डॉ ब्रह्मपाल सिंह ने दहेज प्रति अधिनियम तथा अन्य धाराओं में अभियुक्त रविंद्र कुमार पुत्र अग्नू को दोष मुक्त किया है। दोनों पक्षों को सुनने के पक्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
अभियुक्त रविंदर के अधिवक्ता विवेक गर्ग एडवोकेट ने बताया कि रविंद्र की पत्नी ने पति रविंद्र व अन्य ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया था कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर 3 मई 2019 को घर से निकाल दिया था। विवाहिता ने कोर्ट का रुख किया और मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने अभियुक्त पति को दोषमुक्त कर दिया है।

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