शराब के धंधेबाज को अदालत उठने तक की सजा

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शराब के धंधेबाज को अदालत उठने तक की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।
वर्ष-2017 में अभियुक्त बिजेन्द्र को थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 441/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी देवेन्द्र पुत्र रामफल निवासी चकलठीरा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।

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