Sunday, December 22, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़सड़क दुर्घटना में मौत पर अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड

सड़क दुर्घटना में मौत पर अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड










सड़क दुर्घटना में मौत पर अदालत उठने तक की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2003 में अभियुक्त नौशाद द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 96/2003 धारा 279, 304ए भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1,700/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त नौशाद पुत्र बरकत अली निवासी ग्राम चमरी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।

लक्ष्मी शॉपिंग मार्ट से खरीदें आइटम ज़रा हटके: 9837477500

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!