अवैध हथियार रखने पर चार दिन की सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त मोनू पाल द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 1112/2009 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा (04 दिवस) एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मोनू पाल पुत्र भगवन्त निवासी जनता कॉलोनी मुकेश नगर थाना विवेक विहार शाहदरा (दिल्ली) है।
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