गाली देने पर 15 सौ रुपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड से दंडित किया।
वर्ष 2017 में अभियुक्त नारायन पुत्र रामचन्द्र द्वारा गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 147/2017 धारा 504,506 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 11 मार्च 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी
नारायण पुत्र रामचंद्र निवासी बंगौली थाना सिंभावली जनपद हापुड़ है।
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