पशु क्रूरता पर 6 दिन की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा पशु क्रूरता के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त ऋषिपाल द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 54/2000 धारा 5/8 गौवध अधि0 व 3/11 पशुक्रूरता अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 06 दिन की सजा व 800/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
ऋषिपाल पुत्र रामस्वरूप निवासी पीरमावली थाना असमौली जनपद मुरादाबाद है
फंगल (दाद), बालों का झड़ना, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि, महिला मरीज के लिए महिला चिकित्सक : 9719123457































