गौवध करने पर सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा गौवध अधिनियम के मामले में अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्तगण 1.जबर सिंह, 2.सोनू, 3.अशोक, 4.श्रीराम, 5.किशनलाल, 6.पंजाब सिंह, 7.कल्लू, 8.सुरेंद्र द्वारा प्रतिबंधित पशु का वध करने हेतु परिवहन किया गया था, जिनके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 71/2009 धारा 5/8 गौवध अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 25.01.2024 को माननीय न्यायालय JM I द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त के जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (22 दिवस), न्यायालय उठाने की सजा व 1,500-1,500/- रूपये (कुल 12,000/- रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्तों का नाम व पता:-
1. जबर सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी करनपुर थाना शाहबाद जनपद रामपुर।
2. सोनू पुत्र डोरी लाल निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
3. अशोक पुत्र रामौतार निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
4. श्री राम पुत्र गोकुल निवासी मिलक नानपुर थाना कुंदरकी जनपद मुरादाबाद।
5. किशन लाल पुत्र मंसाराम निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
6. पंजाब सिंह पुत्र इंद्रपाल निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
7. कल्लू पुत्र रामगोपाल निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।
8. सुरेंद्र पुत्र जबर सिंह निवासी मिलक काजी थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद है।
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