हापुड सीमन (ehapurnews.com) : पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया
वर्ष 2010 में अभियुक्त सलमान पुत्र नजीर (दत्तक पुत्र मोमीन) द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 355/2010 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम मे 19 जनवरी 2024 को माननीय न्यायालय CJ(JD)/FTC-द्वितीय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अपराधी सलमान पुत्र नजीर (दत्तक पुत्र मोमीन) निवासी ग्राम सिखेड़ा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।





























