👁 0 views Views
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए हापुड़ समेत दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर यानी आज से ग्रैप की पाबंदिया लागू कर दी गई है। ऐसे में प्रदूषण फैलाने वालों पर जुर्माना लगेगा। ग्रैप के नियमों के तहत खुले में कूड़ा डालने पर नगर पालिका परिषद द्वारा 25,000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। खुले में बिल्डिंग मटेरियल डालने और धूल उड़ाने पर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में ढकाव के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। कोयले के तंदूर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और कंस्ट्रक्शन से निकलने वाले मलवे और धूल के प्रबंधन को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
हापुड़ में अब पांच मिनट में हटवाएं मस्से: 7668219093

























