हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायालय ने लूट के प्रयास को दो आरोपियों को ढाई साल का सश्रम कारावास व 6 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। आरोपी हापुड़ की मोती कालानी के जुगनू पुत्र पप्पू व छोटू पुत्र अशोक है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया और कारावास व अर्थदंड का निर्णय दिया।
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