नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालयने एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए अभियुक्त को 20 साल का कारावास व 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त हापुड के मौहल्ला अतरपुरा का आशु वाल्मीकि है।
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