आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को 10 दिन का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से असलहा रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
अभियुक्त नितिन द्वारा अवैध रूप से असलहा रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2011 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 48/2019 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किये गये थे। उक्त मुकदमों में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 03.02.2025 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय द्वारा 10 दिन का कारावास व 2,500/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
नाम व पता अभियुक्त नितिन पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सिखैड़ा थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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