चोरी करने पर दो अभियुक्त को कारावास व अर्थदण्ड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने चोरी के दो आरोपियों पर आरोप सिध्द होने पर कारावास व अर्थदण्ड की सजा दी है।
अभियुक्त राहुल द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 483/2022 धारा 379, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (01 वर्ष 05 माह 07 दिवस) व 500 रूपये के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी राहुल पुत्र जीत सिंह निवासी ग्राम मुरादपुर थाना हापुड़ देहात जनपद है।
दूसरा अभियुक्त कपिल द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 89/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर 01 वर्ष 06 माह का कारावास व 500 रूपये के अर्थदण्ड के दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी कपिल सलमानी पुत्र जहीर सलमानी निवासी फूलगढ़ी थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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