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हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय ने नशे की अवैध गोली रखने के मामले में आरोपी रूपचंद को दोषी करार दिया और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस आशीष कुमार ने बताया कि पिलखुवा पुलिस ने नशे की गोली रखने से जुड़ा एक मुकदमा दर्ज किया था जिसके पश्चात न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई जहां कोर्ट ने आरोपी रूपचंद को दोषी करार दिया और तीन महीने कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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