तीस साल पुराने मारपीट के तीन आरोपियो को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में तीन अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा बुधवार को सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1994 में अभियुक्तगण 1. सतवीर पुत्र हरेंद्र, 2. सुनील पुत्र भजनलाल व 3. ताराचंद पुत्र भगवानसहाय द्वारा मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 861/1994 धारा 147, 148, 452, 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में बुधवार 31 जुलाई 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 3,400-3,400/- रूपये (कुल 10,200/- रुपये) के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी 1. सतवीर पुत्र हरेंद्र निवासी शिवगढ़ी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़,2. सुनील पुत्र भजनलाल निवासी शिवगढ़ी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़,3. ताराचंद पुत्र भगवानसहाय निवासी शिवगढ़ी थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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