Sunday, April 20, 2025
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अवैध असलाह रखना कबूला,तीन अभियुक्तो को मिली सजा









अवैध असलाह रखना कबूला,तीन अभियुक्तो को मिली सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड पुलिस द्वारा अवैध असलाह रखने वाले तीन अभियुक्तो को कोर्ट ने सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
वर्ष 2007 में अभियुक्त राजकुमार द्वारा अवैध रुप से चाकू रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 270/2007 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (16 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी राजकुमार पुत्र नौरंग निवासी ग्राम दौताई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड है
वर्ष 2001 में अभियुक्त मूलचन्द उर्फ मूले द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 137/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (06 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी मूलचन्द उर्फ मूले पुत्र नेतराम निवासी ग्राम सदरपुर थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़।
वर्ष 2007 में अभियुक्त जगरूप द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 593/2007 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (07 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़* से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी जगरूप पुत्र हरभजन निवासी ग्राम असौड़ा थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।

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