जिला जज ने दारोगा के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश

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जिला जज ने दारोगा के खिलाफ दिए विभागीय जांच के आदेश

हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जिला जज ने जनपद हापुड़ में तैनात दारोगा के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। शेखपुर खिचरा में हुए विवाद की जांच में लापरवाही बरतने का आरोप है। इसके बाद न्यायालय ने जांच का आदेश दिया है।
जनपद हापुड़ के थाना धौलाना के शेखपुरा खिचरा में तीन अप्रैल को हुए विवाद के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलखान सिंह ने उप निरीक्षक मनोज कुमार के खिलाफ एसपी को विभागीय जांच करने के आदेश दिए हैं। गांव निवासी जमील ने धौलाना थाना में एक मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि गांव निवासी प्यार पुत्र गुलाम से घर के पास कूड़ा डालने को लेकर विवाद हुआ था। उस दौरान ग्रामीनों ने मामला शांत कर दिया। शाम को जब वह अपने परिवार के आरिफ, मोहम्मद अली, मुशाहिद, इस्लामुद्दीन, नमाज पढ़कर शान इलाही मस्जिद के बाहर आए तो आरोपियों ने लाठी-डंडे व सरिये से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन जांच के दौरान संबंधित उपनिरीक्षक ने कई गंभीर धाराएं हटा दी जिसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने पुलिस अधीक्षक को मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित विवेचक थाना धौलाना में तैनात दारोगा मनोज कुमार के खिलाफ मामले में धारा 452 व 307 का लोप करने के साथ अभियुक्तगण का नाम विवेचना के दौरान निकालने को लेकर जांच कर दो महीने के भीतर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।

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