गैंगस्टर को अदालत ने 51 माह व 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई

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गैंगस्टर को अदालत ने 51 माह व 5 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत पुलिस ने कडी पैरवी की और गैंगस्टर के एक अभियुक्त को न्यायालय ने चार वर्ष तीन माह का कठोर कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।आरोपी हापुड के मौहल्ला भगवान पुरी का तुषार है।पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।

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