हापुड़, सूवि(ehapurnews.com): जनपद न्यायाधीश एवम सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण लवली जयसवाल ने सर्व साधारण का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि वैवाहिक विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण कराने के उद्देश्य से दिनांक 22 जनवरी 2022 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना था। जनपद न्यायाधीश ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में तथा कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसो को मध्य नजर रखते हुए आगामी 22 जनवरी 2021 को आयोजित होने वाले लोक अदालत के आयोजन को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है अतः जनपद वासियों से अपील की जाती है कि जनपद में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अग्रिम आदेशों तक लोक अदालत का आयोजन नहीं किया जाएगा।
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