हथियार रखने पर 500 रूपए अर्थदण्ड
हापुड सीमन (ehapurews.com): पुलिस अधीक्षक हापुड़ के निर्देशन में हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2004 में अभियुक्त मदन पुत्र पीतम सिंह द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 361/2004 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी का नाम व पता
मदन पुत्र पीतम सिंह निवासी खुमावली थाना गजरौला जनपद अमरोहा है।
फंगल (दाद), बालों का झड़ना, चर्म रोग, गुप्त रोग आदि, महिला मरीज के लिए महिला चिकित्सक : 9719123457