जिला न्यायालय हापुड़ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि क्रय किए जाने के लिए 122.38 करोड़ रुपए स्वीकृत
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के महानिबंधक को मंगलवार को एक पत्र लिखा जिसमे जनपद न्यायालय हापुड़ के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटी कल्चरल सेंटर की एफ ब्लॉक में स्थित 25 एकड़ भूमि क्रय किए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति के बारे में अवगत कराया गया है। पत्र इस प्रकार है:
उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-205/इन्फ्रा सेल दिनांक 05.02.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद न्यायालय हापुड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना में मेडिकल एण्ड हेल्थ फेसिलिटी/कल्चर सेंटर की F ब्लॉक में स्थित 25 एकड़ भूमि क्रय किये जाने हेतु धनराशि रूपये 122.38 -.. करोड़ (रू० एक अरब बाइस करोड अड़तीस लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।
2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय हापुड के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना में मेडिकल एण्ड हेल्थ फेसिलिटी/कल्चर सेंटर की ब्लॉक में स्थित 25 एकड़ भूमि क्रय किये जाने हेतु धनराशि रूपये 122.38 करोड़ (रू० एक अरब बाइस करोड अड़तीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उसके सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रूपये 122.38 करोड़ (रू० एक अरब बाइस करोड अड़तीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-
1- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी हापुड़ के डिपाजिट खाते में जमा कराये जाने हेतु महानिबन्धक, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अधिकृत किया जाता है।
2- क्रय की जाने वाली भूमि हेतु प्रश्नगत धनराशि अवमुक्त किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि भूमि के क्रय हेतु आवश्यकता औचित्य के विषय में समस्त बिन्दुओं पर विचार कर अपेक्षित स्तर पर निर्णय लेते हुए अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।
3- मानक के अनुसार भूमि के क्रय किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य के सम्बन्ध में संतुष्ट हो लेंगे।
4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक अवश्य कर लिया जायेगा।
5- स्वीकृत धनराशि जिलाधिकारी के डिपाजिट खाते में रखी जायेगी एवं स्वीकृत धनराशि नियमानुसार केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से आहरित की जायेगी।
6- मात्र बजट व्यवस्था के उदेश्य से उक्त धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 42 लेखाशीर्षक-4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-न्यायालय निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर भुगतान-60-भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-12-157 (यू०ओ०)/दस-2024-25 अगस्त, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहें हैं।
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