संघर्ष के दोषी दोनों पक्षों को कठोर कारावास व अर्थदंड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ न्यायायल ने करीब एक दशक पहले हापुड़ के पुराना बाजार में दो पक्षों में हुई मारपीट व संघर्ष के लिए दोशी दोनों पक्षों के आरोपियों को कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंढ की सजा दी है। यह विवाद दोनों पक्षों के बीच एक दुकान पर पैसों को लेकर हुआ था। इस सिलसिले में दोनों की पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
एडीजे दित्तीय ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और दोनों ही पक्षों को दोषी मानते हुए कारावास व 10-10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। एक पक्ष के तीन सगे भाई इरशाद, अब्दुल खालिद व खुर्शीद तथा अब्दुल खालिद के बेटे इमरान को 6-6 वर्ष का कठोर कारावास व दस-स हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। दूसरे पक्ष के बुंदू व उसके तीन बेटों रहीस, इमरान व रिजवान को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास तथा दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है।
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