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शुगर मिल को राहत, हाईकोर्ट ने 100 प्रतिशत टैगिंग के डीएम के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुगर मिल की चीनी बिक्री से होने वाली पूरी 100% कमाई को गन्ना किसानों के भुगतान के लिए सुरक्षित टैग रखने के जिलाधिकारी के आदेश पर अंतिम रोक लगाते हुए अगली समय तक टैगिंग केवल 85% तक सीमित कर दी है।
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही शुगर मिल को राहत मिली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन व न्यायमूर्ति विवेक सरन की खंडपीठ ने सिंभावली शुगर लिमिटेड की याचिका पर दिया है।
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