हथियार रखने पर सजा

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हथियार रखने पर सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया।
अभियुक्त हरदयाल द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था जिसके संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 132/1997 धारा 5/25 शस्त्र अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (10 दिवस) व 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी हरदयाल पुत्र गुमान सिंह निवासी कुचेसर थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ है।

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