लूट करने पर सजा व अर्थदण्ड

0
86







लूट करने पर सजा व अर्थदण्ड

हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा लूट करने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1996 में अभियुक्त सुमेन्द्र उर्फ पऊआ द्वारा लूट करने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 107/1996 धारा 392, 411 भादवि थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (06 माह 06 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी सुमेन्द्र उर्फ पऊआ पुत्र जयपाल निवासी ग्राम छुछई थाना किठौर जनपद हापुड़ है।

एक कॉल पर लगवाएं रेडीमेड बाउंड्री : 9027125102, 9105625102 || शानदार क्वालिटी






LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here