हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया। अभियुक्त दिनेश द्वारा अवैध रुप से असलहा रखने के प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 899/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई अवधि (09 माह 02 दिवस) व 500/- रुपये के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी दिनेश पुत्र किरणपाल निवासी ग्राम बुडेरा थाना बिनौली जनपद बागपत है।