विस्फोटक सामग्री के धंधेबाजो को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचने के मामले में तीन अभियुक्तों को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया गया।
अभियुक्तगण अमित, रेशमपाल व अजय द्वारा अवैध विस्फोटक सामग्री बनाने व बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 438/2023 धारा 5/9बी विस्फोटक अधिनियम थाना गढ़मुक्तेश्वर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 14 अगस्त 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व तीन-तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी1- अमित पुत्र राकेश निवासी राजवीर कॉलोनी गाजीपुर पूर्वी दिल्ली,2- रेशमलाल पुत्र चंद्रपाल निवासी सी0 547 मुल्ला कॉलोनी गाजीपुर दिल्ली,3- अजय पुत्र सतेंद्र सिंह निवासी राजवीर कॉलोनी गाजीपुर पूर्वी दिल्ली है।
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