Wednesday, December 11, 2024
Google search engine
HomeHapur City News || हापुड़ शहर न्यूज़सड़क दुर्घटना में मौत के जिम्मेदार को सजा व अर्थदण्ड

सड़क दुर्घटना में मौत के जिम्मेदार को सजा व अर्थदण्ड










सड़क दुर्घटना में मौत के जिम्मेदार को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
वर्ष 2002 में ओमवीर सिंह द्वारा अपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 130/2002 धारा 279, 337, 338, 427, 304ए भादवि थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत किफया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा तथा 6,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त ओमवीर सिंह पुत्र लटूरी निवासी ग्राम मुरलीनंगला थाना शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर है।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!