दिव्यांगजन शादी हेतु आवेदन करे










दिव्यांगजन शादी हेतु आवेदन करे
हापुड, सूवि(ehapurnews.com): दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा जनपद हापुड में दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित है। योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में हुआ हो, आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को धनराशि रूपये 15,000.00 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को धनराशि रूपये 20,000.00 तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति एवं पत्नी दोनों ही दिव्यांग हो को धनराशि रूपये 35,000.00 की एक मुश्त राशि दोनों के संयुक्त खाते में भेजी जाती है।
ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवश्यक अभिलेखः-1. संयुक्त नवीनतम फोटो।2. शादी कार्ड।
3 जाति प्रमाण पत्र एवं दम्पति में कोई सदस्य आयकरदाता न हो।
4 मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक का होना अनिवार्य है।5. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता पासबुक।6. दम्पति भारत का नागरिक हो, उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हो या कम से कम 05 वर्ष से उसका अधिवासी हो। (निवास प्रमाण पत्र)7. युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो।)8. युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति।9. जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्यआपराधिक वाद न चल रहा हो।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाईट http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाईन आवेदन कराने के उपरान्त 07 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्नक प्रपत्रों सहित विकास भवन कमरा नं० 16. कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, हापुड़ में जमा करें, ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अधिक जानकारी हेतु कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।

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